क्या फ्लाइट और ट्रेन का टिकट कैंसिल करने पर मिलता है रिफंड? जानिए इसके खास नियम!

अपनी यात्रा के लिए कई बार लोग अपने बजट अनुसार ट्रेन और फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं लेकिन कई बार ट्रेन की और फ्लाइट की देरी के चलते काफी लोग परेशान हो जाते हैं ऐसे में वह लोग अपनी टिकट कैंसिल करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि उन्हें Refund वापस मिलेगा या नहीं?

हम आपको बता देते हैं की Flight/ Train Ticket Cancel Refund Policy के तहत टिकट को कैंसिल करने पर रिफंड मिलता है लेकिन इसके कुछ नियम है जिसके बाद ही आपको रिफंड मिल सकता है!

ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर इस कारण से ही मिल पाएगा रिफंड!

अगर आपने ट्रेन की टिकट बुक की है लेकिन आपकी यात्रा में कई सारी बाधाएं आ रही है जैसे किसी तकनीकी खराबी के कारण या फिर मौसम के कारण ट्रेन देरी से आ रही है तो ऐसे में आप ट्रेन की टिकट को कैंसिल कर सकते हैं लेकिन आपको रिफंड तभी मिलेगा जब ट्रेन बताए गए समय से 3 घंटे से ज्यादा समय तक लेट है और स्टेशन पर ट्रेन के आने से पहले आपने टिकट कैंसिल करके रिफंड के लिए एप्लीकेशन डाल दिया है तो इन्हीं दोनों कारणों से आपको रेलवे की ओर से ट्रेन टिकट कैंसिल पर रिफंड दिया जाएगा।

वही रेलवे द्वारा कंफर्म टिकट, वेटिंग टिकट और आरएसी टिकट वाले सभी यात्रियों को ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होने के कारण टिकट को कैंसिल कर रिफंड प्रदान करने की सुविधा देती है।

Railway Ticket Cancellation Refund के लिए आपको दो तरह से प्रक्रिया को फॉलो करना होगा जिसमें यदि आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है तो आपको रिफंड के लिए टीडीआर फाइल करना होगा। भाई अगर आपने रेलवे काउंटर से टिकट खरीदा तो आपको ऑफलाइन रेलवे काउंटर से टिकट कैंसिल करके रिफंड के लिए प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।

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फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर इस तरह मिलता है रिफंड!

अगर किसी भी मौसम की खराबी या तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट देरी से चलती हैतो फ्लाइट में मौजूद यात्रियों के लिए एयरलाइंस को खाने पीने की व्यवस्था करनी होती है तो वहीं अगर फ्लाइट अगले दिन से उड़ान भरेगी तो ऐसे में उन्हें यात्रियों के लिए होटल में रहने की व्यवस्था करनी होगी। 

अगर फ्लाइट पूरी तरह कैंसिल हो जाती है तो ऐसे में एयरलाइंस को यात्रियों को दूसरी एयरलाइंस का टिकट बुक करने की सुविधा दी जानी चाहिए। अगर फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों को दूसरी एयरलाइंस की टिकट नहीं कराई जाती है तो ऐसे में एयरलाइंस को सभी यात्रियों को रिफंड वापस करना आवश्यक होता है और यदि कोई भी एयरलाइंस फ्लाइट कैंसिल होने पर अपनी यात्रियों को रिफंड नहीं देती है तो ऐसे में यात्री www.dgca.gov.in. पर अपने कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं।

इस तरह आप ट्रेन और फ्लाइट के टिकट बुक करने के बाद यदि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी देखते हैं तो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको समय रहते नियमों के अनुसार रिफंड का पैसा आपके खाते में वापस आ जाए।

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