उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के लिए कई तरह की योजना चलाती होती है जिसमें महिला कल्याण एवं बाल विकास को लेकर भी ध्यान में रखकर योजनाओं का संचालन किया जाता है और प्रदेश की ऐसे ही एक योजना महिला कल्याण एवं बाल विकास को बढ़ावा देती है जिसे प्रदेश में Bhagyalakshmi Yojana के नाम से जाना जाता है।
भाग्यलक्ष्मी योजना क्या है, भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए कैसे आवेदन करें और भाग्यलक्ष्मी होना से कितनी राशि प्राप्त होती है, आदि से जुड़ी सभी जानकारी के लिए हमारे लेख को अंत तक पढ़े।
क्या है उत्तर प्रदेश की भाग्यलक्ष्मी योजना?
भारत सरकार अक्सर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती रहती है जिसके चलते कई ऐसी महिला कल्याण एवं बाल विकास योजना का संचालन होता है जिसमें योजनाओं को उद्देश्य भ्रूण हत्या पर रोकथाम और बेटियों की हत्याओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए बेटियों को बचाने एवं महिलाओं के कल्याण के लिए जागरूकता फैलती रहती है।
वही बेटियों के जन्म पर भरण पोषण एवं उनके भविष्य के विकास के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है ताकि लोगों को बेटियों के जन्म होने पर आर्थिक रूप से प्रोत्साहित किया जा सके। वही उत्तर प्रदेश सरकार सरकार की “Bhagya Lakshmi Yojana” ऐसे ही कल्याणकारी योजनाओं में से।
किन-किन लोगों को मिलेगा Bhagyalakshmi Yojana का लाभ?
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना प्रदेश के वासियों के लिए एक कल्याणकारी योजना है जिसमें बेटियों के पैदा होने पर सरकार की ओर से ₹50000 का बोंड मिलता है जबकि बेटी के 21 वर्ष पूरे होने पर यह बंद की कीमत ₹200000 हो जाती है और साथ-साथ मां को भी आर्थिक सहायता के रूप में 51000 की राशि दी जाती है।
सरकार की ओर से यह आर्थिक सहायता बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए दी जाती है ताकि गरीब परिवार के लोग अपनी बेटी के विवाह और शिक्षा संबंधी खर्चों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करें।
वही उत्तर प्रदेश के बीपीएल कार्ड धारकों यानी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले नागरिकों को ही इस योजना का नाम मिलता है। वही साल 2006 के बाद पैदा होने वाली सभी बेटियां उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ उठा सकती है।
किस तरह मिलती है भाग्यलक्ष्मी योजना की राशि?
भाग्यलक्ष्मी योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले परिवार को यह राशि एक आवंटन प्रक्रिया के तौर पर प्रदान की जाती है जिसमें समय-समय पर बेटी की शिक्षा के लिए सरकार से मदद की राशि मिलती रहती है।
भाग्य लक्ष्मी योजना में सरकार की तरफ से पढ़ाई के लिए भी ₹23000 की राशि प्रदान की जाती है जिसमें बालिका के छठी क्लास में जाने पर ₹3000 की राशि, आठवीं कक्षा में पहुंचने पर ₹5000 की राशि, दसवीं कक्षा में पहुंचने पर₹7000 की राशि और 12वीं कक्षा में पहुंचने पर ₹8000 की राशि आदि प्रक्रिया के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
https://mahilakalyan.up.nic.in/ दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं जिसमें जरूरी दस्तावेज जैसे माता-पिता का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट आदि संबंधित दस्तावेजों को अटैच करना भी जरूरी है।