RBI का बड़ा ऐलान 6 महीने तक इन बैंकों के अकाउंट से नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक पैसा!

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भारतीय रिजर्व बैंक अपने अंदर आने वाले सरकारी और निजी बैंकों की क्लास लेता रहता है जिसके तहत वह मनमानी करने वाले बैंक को पर कई तरह की कड़ी कार्रवाई करता रहता है।

ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ( Reserve Bank of India) ने एक बैंक पर लगाम कसते हुए बड़ा ऐलान किया है जिसके चलते अब शिरपुर मरचेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर कार्रवाई करते हुए 6 महीने तक बैंक अकाउंट्स को बंद करने का ऐलान किया है।

चलिए जानते हैं पूरा मामला!

महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने कसी लगाम, 6 महीने तक ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे कोई भी पैसा!

RBI अक्सर निजी और सरकारी बैंक द्वारा की जाने वाली मनमानी पर बड़ा एक्शन लेता है ताकि उनके ग्राहकों को कोई परेशानी ना हो और साथ-साथ इकोनामिक पर भी इसका असर न पड़े। वही हाल ही में आरबीआई ने महाराष्ट्र के Shirpur Merchants Cooperative Bank बैंक पर एक बड़ा फैसला लेते सेविंग अकाउंट पर 6 महीने तक के लिए रोक लगा दी है जिसके चलते 8 अप्रैल 2024 से लेकर अगले 6 महीने तक इस बैंक के ग्राहक सेविंग अकाउंट में जमा पैसे को नहीं निकाल सकेंगे।

ऐसे में Shirpur Merchants Cooperative Bank के ग्राहकों के बीच खलबली मच गई है क्योंकि उनके सेविंग अकाउंट में जमा राशि की उन्हें चिंता सताने लगी है तो वहीं आरबीआई ने बैंक को यह आदेश दिया है कि बैंक अपनी वित्तीय स्थितियों का जल्दी सुधार कर ले और साथ ही साथ बैंक अपने कुछ बैंकिंग सुविधाओं को जारी रख सकता है।

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने शिवपुर मरचेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध पर क्या कहा?

RBI ने शिरपुर मरचेंट्स कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र पर बड़ा ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि “8 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति के साथ ही बैंक लिखित रूप में आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई कर्ज और एडवांस, कोई भी निवेश, नई सेविंग या लोन अप्रूवल आदि संबंधित कोई भी सेवाएं स्वीकार नहीं करेगा।” 

ग्राहकों के लिए आरबीआई ने क्या किया फैसला?

आरबीआई ने शिरपुर मरचेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ा फैसला तो सुना दिया है लेकिन ऐसे में अब बैंक के लापरवाही से मौजूदा ग्राहकों को नुकसान हो रहा है इसीलिए आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा के लिए बयान दिया है कि “योग्य जमाकर्ताओं को Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation से₹500000 तक का पैसा हासिल करने का हक दिया जाएगा।

इससे पहले भी आरबीआई यस बैंक और पीएनबी बैंक पर लगा चुका है प्रतिबंध! 

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा सिर्फ महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट को ऑपरेटिव बैंक पर ही नहीं बल्कि इससे पहले बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़े बैंक येस बैंक और पीएनबी बैंक पर भी ऐसा ही कुछ प्रतिबंध लगा था जिसमें दोनों ही बैंकों को आरबीआई द्वारा सख्त निर्देश देते हुए अपनी वित्तीय जोखिमों को कम करने और बैंकिंग सुविधाएं सुधारने का आदेश दिया गया था। वही आरबीआई द्वारा कोई भी बैंक पर कड़ा फैसला लेने से पहले ग्राहकों के लिए भी समाधान सोचना पड़ता है ताकि बैंक की मौजूदा ग्राहक वर्ग को कोई परेशानी ना हो।

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